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क्राइम | 27 महीनो के बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान
27 महीनो के बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान
सपा के पूर्व सांसद और विधायक आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज़म खान अपने खिलाफ लंबित मामले में निचली अदालत में 2 हफ्ते में नियमित ज़मानत अर्ज़ी दाखिल करें। नियमित ज़मानत मिलने तक अंतरिम ज़मानत जारी रहेगी। पिछले हफ्ते कोर्ट ने कहा था कि आजम को एक मामले में बेल मिलते ही नया केस दर्ज हो जाता है। इसके जवाब में यूपी सरकार ने कहा था कि आज़म खान आदतन अपराधी और भू माफिया है। आज़म के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इस तरह किसी को लगातार जेल में रखना क्रूरता है। सुप्रीम कोर्ट उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान को अंतरिम जमानत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी आर गवई और ए एस बोपन्ना की बेंच ने इसे अपनी विशेष शक्ति के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त केस कहा है। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी आजम खां की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खां की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने में लंबी देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे न्याय का उपहास कहा था। आजम खान को जमानत मिलने के बाद उनकी पार्टी और परिवार बेहद खुश है।