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क्राइम | नाबालिग रिश्तेदार का रेप करने वाले युवक को 20 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना
नाबालिग रिश्तेदार का रेप करने वाले युवक को 20 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना
गंगनहर रुड़की कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो /अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने बीस वर्ष की कठोर कैद व पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि सात जून 2022 को गंगनहर रुड़की कोतवाली क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोरी को आरोपित रिश्तेदार घुमाने के बहाने अपने घर ले गया था।
काफी देर तक किशोरी घर नहीं लौटने पर माता तलाश करते हुए आरोपित रिश्तेदार के घर पर पहुंची। किशोरी उसके साथ संदिग्ध अवस्था में मिली थी, जहां किशोरी ने अपने परिवार वालों को बताया कि एक वर्ष से आरोपित शादी का झांसा देकर लगातार उसके दुष्कर्म करता आ रहा है।
किशोरी ने अश्लील वीडियो व फ़ोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने किशोरी की माता की तहरीर पर आरोपित सहबान पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम पनियाला चंदापुर कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
वादी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।